हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास, दो लोग बरी |

हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास, दो लोग बरी

हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास, दो लोग बरी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:47 PM IST, Published Date : October 6, 2022/12:56 pm IST

ठाणे (महाराष्ट्र), छह अक्टूबर (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने राजनीतिक विवाद के कारण एक व्यक्ति की हत्या के मामले में भिवंडी निवासी 33 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. भागवत ने दो दिन पहले सुनाए फैसले में अभियुक्त अहमद कमाल अब्दुल मोबिन अंसारी उर्फ पप्पू पुरीवाला पर एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

दो अन्य आरोपियों आसिफ अब्दुल कलाम शेख और उसके भाई आरिफ अबुल कलाम शेख को बरी कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीनों आरोपियों ने 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए काम किया था और पेशे से ‘प्लंबर’ मकसूद अब्दुल कादिर शेख (26) ने विजयी रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के लिए काम किया था।

अभियोजन पक्ष की वकील रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि अंसारी ने मकसूद के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के लिए काम करने और क्षेत्र में उसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण 14 दिसंबर, 2014 को उसकी हत्या कर दी।

दो अन्य आरोपियों पर मकसूद की हत्या से पहले उसे धमकी देने का आरोप था। अभियोजन ने मामले में 19 गवाहों से जिरह की थी।

भाषा सिम्मी अविनाश

अविनाश

 

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