धनशोधन मामला : अदालत ने अनिल देशमुख के खिलाफ वारंट जारी किया

धनशोधन मामला : अदालत ने अनिल देशमुख के खिलाफ वारंट जारी किया

धनशोधन मामला : अदालत ने अनिल देशमुख के खिलाफ वारंट जारी किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 pm IST
Published Date: October 1, 2021 5:36 pm IST

मुंबई, एक अक्टूबर (भाषा) अदालत ने धनशोधन के मामले में जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होने पर महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शुक्रवार को वारंट जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है।

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आरएम नर्लिकर ने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर सुनवाई के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा-174 के तहत देशमुख के खिलाफ यह वारंट जारी किया।

अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन आरोपी और उसकी ओर से उसकी पुत्री या वकील द्वारा स्वीकार किये वजाने के तथ्य के मद्देनजर पहली नजर में उनके खिलाफ मामला बनता है।

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निदेशालय ने पिछले सप्ताह महानगर अदालत में एक अर्जी दाखिल कर देशमुख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-174 (लोकसेवक के आदेश का अनुपालन नहीं करना) के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया था क्योंकि वह कई बार समन भेजे जाने के बावजूद धनशोधन के मामले में एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए।

इस धारा के तहत एक महीने तक की जेल की सजा या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

इस मामले में देशमुख के दो सहयोगी-संजीव पलांदे और कुंदन शिन्दे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और दोनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

जांच एजेन्सी ने इस मामले अदालत में हाल ही दाखिल आरोप पत्र में इन दोनों के अलावा सचित वाजे को भी आरोपी बनाया है। हालांकि देशमुख या उनके परिवार के सदस्यों को आरोप पत्र में आरोपी नहीं बनाया गया है।

भाषा धीरज अनूप

अनूप


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