धनशोधन मामला : नवाब मलिक की जमानत याचिका पर 24 नवंबर को फैसला सुना सकती है अदालत

धनशोधन मामला : नवाब मलिक की जमानत याचिका पर 24 नवंबर को फैसला सुना सकती है अदालत

धनशोधन मामला :  नवाब मलिक की जमानत याचिका पर 24 नवंबर को फैसला सुना सकती है अदालत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 pm IST
Published Date: November 14, 2022 8:54 pm IST

मुंबई, 14 नवंबर (भाषा) भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर यहां की एक विशेष अदालत 24 नवंबर को अपना फैसला सुना सकती है।

विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकडे ने सोमवार को दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद मलिक की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर तय की और संभावना है कि इस दिन अदालत अपना फैसला सुना सकती है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता मलिक को इस साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल यहां एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

भाषा

शफीक माधव

माधव


लेखक के बारे में