स्वामी के खिलाफ टिप्पणी पर नयी याचिका दायर की जाए :उच्च न्यायालय

स्वामी के खिलाफ टिप्पणी पर नयी याचिका दायर की जाए :उच्च न्यायालय

स्वामी के खिलाफ टिप्पणी पर नयी याचिका दायर की जाए :उच्च न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: November 24, 2021 9:00 pm IST

मुंबई, 24 नवंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के वकीलों को एक विशेष एनआईए अदालत द्वारा उनके खिलाफ एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में की गई टिप्पणी के सिलसिले में बुधवार को एक नयी याचिका दायर करने को कहा।

न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंड पीठ स्वामी के वकील एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई द्वारा जमशेदपुर जेसुइट प्रोविंस (जेजेपी) की ओर से दायर एक अंतरिम अर्जी पर सुनवाई कर रही है।

जेजेपी ने अनुरोध किया है कि पादरी और स्वामी के सहयोगी फादर फ्रेजर मैसकारेनहास को वाद के लिए उनका निकट परिजन माना जाए।

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देसाई ने कहा कि वे मामले से स्वामी का नाम हटवाना चाहते हैं।

मामले में सुनवाई शुरू होने का इंतजार करते हुए पांच जुलाई को एक निजी अस्पताल में स्वामी की मृत्यु हो गई थी।

इससे पहले, मार्च में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के मामलों के लिए शहर की एक विशेष अदालत ने स्वामी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश


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