पोर्श दुर्घटना: जमानत के मामले में समिति ने प्रक्रियागत खामियां, कदाचार पाया |

पोर्श दुर्घटना: जमानत के मामले में समिति ने प्रक्रियागत खामियां, कदाचार पाया

पोर्श दुर्घटना: जमानत के मामले में समिति ने प्रक्रियागत खामियां, कदाचार पाया

:   Modified Date:  June 15, 2024 / 08:08 PM IST, Published Date : June 15, 2024/8:08 pm IST

पुणे, 15 जून (भाषा) पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत दिए जाने के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के दो सदस्यों के आचरण की जांच के लिए गठित एक समिति ने प्रक्रियात्मक खामियां, कदाचार और मानदंडों का उल्लंघन पाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

कल्याणी नगर में 19 मई को दो आईटी पेशेवरों की तब मौत हो गई थी, जब उनकी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार पोर्श कार ने टक्कर मार दी थी, जिसे कथित तौर पर नशे की हालत में एक नाबालिग चला रहा था।

जेजेबी द्वारा आरोपी को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित बहुत ही आसान शर्तों पर जमानत दिए जाने के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया।

पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभाग द्वारा नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों को नोटिस जारी किया है।’’

अधिकारी ने कहा, ‘‘रिपोर्ट में 19 मई को जेजेबी के एक सदस्य द्वारा जमानत आदेश जारी करने में गंभीर खामियां और गलतियां पाई गई हैं। जमानत देने का आदेश एक सदस्य द्वारा जारी किया गया था, लेकिन दूसरे सदस्य ने अगले दिन सहमति दे दी थी। दोनों सदस्यों की ओर से कदाचार और मानदंडों का उल्लंघन पाया गया है और उन्हें इसके बारे में अवगत करा दिया गया है।’’

उन्होंने बताया कि जांच के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियुक्त समिति ने किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों के बयान दर्ज किए हैं। किशोर न्याय बोर्ड में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियुक्त दो सदस्य और न्यायपालिका से एक सदस्य होता है।

अधिकारी ने बताया कि समिति का काम राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्यों की जांच करना था। महिला एवं बाल विकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे ने पुष्टि की कि जांच समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है और कहा कि जेजेबी के दोनों सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों सदस्यों को अगले चार से पांच दिन में अपना जवाब देने को कहा गया है।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप

 

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