पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में पेश होने के लिए कहा

पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में पेश होने के लिए कहा

पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में पेश होने के लिए कहा
Modified Date: May 31, 2024 / 12:15 am IST
Published Date: May 31, 2024 12:15 am IST

पुणे, 30 मई (भाषा) पुणे की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा दायर एक शिकायत के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया।

शिकायत में राहुल गांधी पर हिंदुत्व विचारक को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है।

सुनवाई के दौरान गांधी की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। हालांकि विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अक्षी जैन द्वारा पारित किया गया।

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दो दिन पहले ही पुणे पुलिस ने एक रिपोर्ट में कहा था कि सत्यकी सावरकर द्वारा दायर शिकायत में प्रथम दृष्टया सत्यता पाई गई है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने 2023 में लंदन में दिए भाषण में दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया।

आदेश में कहा गया है कि अगली सुनवाई 19 अगस्त 2024 को होगी।

भाषा

खारी वैभव

वैभव


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