पीडब्ल्यूडी के जाली चेक का मामला: ठाणे की अदालत ने दो लोगों को पुलिस हिरासत में भेजा

पीडब्ल्यूडी के जाली चेक का मामला: ठाणे की अदालत ने दो लोगों को पुलिस हिरासत में भेजा

पीडब्ल्यूडी के जाली चेक का मामला: ठाणे की अदालत ने दो लोगों को पुलिस हिरासत में भेजा
Modified Date: December 25, 2025 / 07:36 pm IST
Published Date: December 25, 2025 7:36 pm IST

पालघर, 25 दिसंबर (भाषा) ठाणे के जव्हार की एक अदालत ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से जुड़े जालसाजी और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में दो लोगों को 29 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह मामला 111.63 करोड़ रुपये के एक जाली चेक से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर लोक निर्माण विभाग जव्हार के नाम पर जारी किया गया था।

अधिकारी ने बताया, ‘आरोपी यज्ञेश दिनकर अंभिरे ने 28 नवंबर को चेक कैश कराने के लिए बैंक में जमा किया था। जब चेक क्लियर नहीं हुआ, तो निर्माण कंपनी के मालिक नीलेश रमेश पडवाले ने कथित तौर पर उसी चेक को कैश कराने की कोशिश की। यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब यह पुष्टि हुई कि पीडब्ल्यूडी ने वह चेक कभी जारी ही नहीं किया था।’

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अधिकारी ने कहा, ‘इसके बाद, कार्यकारी अभियंता नितिन भोये ने जव्हार थाने में पडवाले और अंभिरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।’

उन्होंने कहा कि दोनों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया और छह दिनों के लिए पुलिस हिरासत के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पालघर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भिवंडी अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की और पुलिस हिरासत का अनुरोध किया।

अधिकारी ने कहा, ‘अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन आरोपियों ने आदेश को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। 22 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने भिवंडी अदालत के आदेश को बरकरार रखा। न्यायिक मजिस्ट्रेट, जव्हार ने 24 दिसंबर को उन्हें 29 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।’

भाषा आशीष नरेश

नरेश


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