ठाणे की अदालत ने 13 साल पुराने हमले के मामले में 11 आरोपियों को बरी किया
ठाणे की अदालत ने 13 साल पुराने हमले के मामले में 11 आरोपियों को बरी किया
ठाणे, नौ जून (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रेत खनन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प के लगभग 13 साल बाद, सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास के आरोपी 11 व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि शिकायतकर्ता और घायल गवाह मुकर गये।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर एस भाकरे ने सोमवार को सुनाए गये फैसले में कहा कि यद्यपि पीड़ित के चिकित्सा प्रमाणपत्रों में चोटों की पुष्टि हुई है, लेकिन हमलावरों की पहचान साबित नहीं हो सकी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 12 दिसंबर 2013 का है, जब मुंब्रा इलाके के दिवा-आगासन रोड पर रेत खनन विवाद में कुछ लोगों ने तलवारों और लाठी-डंडों से भोलानाथ मुंडे और अन्य लोगों पर कथित तौर पर हमला किया था।
हालांकि, अभियोजन पक्ष का मामला साबित नहीं हो सका क्योंकि शिकायतकर्ता संजय मुंडे और घायल चश्मदीद गवाह अदालत में हमलावरों की पहचान करने में विफल रहे।
उन्होंने बयान दिया कि उन पर ‘‘अज्ञात व्यक्तियों’’ द्वारा हमला किया गया था।
इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए जीवित बचे सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया।
भाषा
सुरेश वैभव
वैभव

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