ठाणे, 25 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में एक दुर्घटना में मारे गए 18 वर्षीय लड़के के परिवार को 31.34 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
एमएसीटी के सदस्य एस एन शाह ने ट्रक मालिक शक्तिवेल ए कुंदर और बीमाकर्ता चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वे याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक प्राप्ति तक आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा अदा करें।
शुक्रवार को 15 अप्रैल के आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी।
याचिका के अनुसार, पीड़ित (प्रणय विनोद झा) 26 मई, 2019 की दोपहर को ठाणे में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था और इस दौरान एक ट्रक ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी और उसे कुचल दिया।
भाषा
शुभम दिलीप
दिलीप
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