ठाणे: एमएसीटी ने मोटरसाइकिल हादसे में मृतक के परिवार को 36.9 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

ठाणे: एमएसीटी ने मोटरसाइकिल हादसे में मृतक के परिवार को 36.9 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

ठाणे: एमएसीटी ने मोटरसाइकिल हादसे में मृतक के परिवार को 36.9 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया
Modified Date: November 29, 2025 / 02:51 pm IST
Published Date: November 29, 2025 2:51 pm IST

ठाणे, 29 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2017 में हुए मोटरसाइकिल हादसे में मारे गए 52 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को 36.9 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी के सदस्य के. पी. श्रीखंडे ने दुर्घटना के दोषी वाहन के मालिक को आदेश दिया कि वह याचिका दायर करने की तारीख से, नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान करे।

न्यायालय ने यह आदेश 25 नवंबर को दिया था और इसकी प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

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मिली जानकारी के मुताबिक, पडघा में 29 जनवरी 2017 को एक सड़क दुर्घटना में जनार्दन केने की मोटरसाइकिल को विपरीत दिशा से आ रहे एक अन्य दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी। इलाज के दौरान केने की उसी दिन मौत हो गई थी।

भाषा प्रचेता शफीक

शफीक


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