ठाणे: एमएसीटी ने दिया दुर्घटना में मारे गए बच्चे के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

ठाणे: एमएसीटी ने दिया दुर्घटना में मारे गए बच्चे के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

ठाणे: एमएसीटी ने दिया दुर्घटना में मारे गए बच्चे के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
Modified Date: August 17, 2024 / 05:36 pm IST
Published Date: August 17, 2024 5:36 pm IST

ठाणे, 17 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2017 में सड़क दुर्घटना में जाने गंवाने वाले पांच वर्षीय बच्चे के माता-पिता को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।

एमएसीटी के अध्यक्ष और प्रधान जिला न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने अपने आदेश में दुर्घटना में शामिल टेम्पो के मालिक को मृतक के माता-पिता को मुआवजा राशि याचिका की तारीख से भुगतान प्राप्त होने तक प्रति वर्ष 7.50 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया।

पांच अगस्त को जारी आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

 ⁠

न्यायाधीश ने अपने आदेश में अन्य प्रतिवादी बीमा कंपनी ‘बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को दोषमुक्त कर दिया तथा उसके वकील अरविंद तिवारी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत बीमा के कागजात फर्जी थे।

याचिकाकर्ताओं में मृतक के माता-पिता मोहम्मद कादिर इमामुद्दीन हवारी (36) और फरजाना कादिर हवारी (33) पालघर जिले के नालासोपारा के निवासी हैं।

उनकी ओर से पेश हुए वकील सचिन एल माने ने न्यायाधिकरण को बताया कि छह फरवरी, 2017 को कुमार अलमन कादिर हवारी नामक बच्चा अपनी मां के साथ स्कूल जा रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।

बीमा कंपनी के वकील तिवारी ने विशेष रूप से तर्क दिया कि बीमा पॉलिसी फर्जी है तथा दावा याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के साक्ष्य, विशेषकर पुलिस के कागजात से वाहन चालक की लापरवाही स्पष्ट रूप से नजर आती है।’’

उन्होंने कहा कि चूंकि दुर्घटना के समय मृतक की आयु पांच वर्ष थी, इसलिए प्रतिवादी टेम्पो मालिक को बच्चे के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया जा सकता है।

भाषा

योगेश नेत्रपाल

नेत्रपाल


लेखक के बारे में