तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामला : बंबई उच्च न्यायालय ने शीजान खान के खिलाफ उकसाने का मामला रद्द करने से इनकार किया

तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामला : बंबई उच्च न्यायालय ने शीजान खान के खिलाफ उकसाने का मामला रद्द करने से इनकार किया

तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामला : बंबई उच्च न्यायालय ने शीजान खान के खिलाफ उकसाने का मामला रद्द करने से इनकार किया
Modified Date: November 10, 2023 / 11:43 pm IST
Published Date: November 10, 2023 11:43 pm IST

मुंबई, 10 नवंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने टेलीविजन अभिनेता शीजान खान के खिलाफ दिसंबर 2022 में अपनी सह-अभिनेत्री तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को शुक्रवार को रद्द करने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले की जांच से प्रथम दृष्टया उसकी संलिप्तता का पता चलता है।

न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शीजान खान के खिलाफ लगे आरोपों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि तुनिषा शर्मा के साथ संबंध खत्म करने, एक अन्य महिला के साथ संबंध रखने और लगातार झगड़ों ने अभिनेत्री को काफी प्रभावित किया था।

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तुनिषा शर्मा (21) और शीजान खान 24 दिसंबर, 2022 को मुंबई के बाहरी इलाके वसई के पास एक स्टूडियो में एक टेलीविजन शो की शूटिंग कर रहे थे।

शर्मा और खान के बीच दो महीने तक प्रेम संबंध चला था, लेकिन किसी कारण उनके बीच यह रिश्ता टूट गया था।

इस घटना के दिन, शर्मा और खान के बीच कथित तौर पर उसके ‘मेकअप रूम’ में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद तुनिषा ने फांसी लगा ली थी।

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक (शीजान खान) की ओर से किए गए अपमान से पीड़िता (तुनिषा शर्मा) का आत्मसम्मान धूमिल हो गया था।’’

पीठ ने शीजान खान की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि प्रेम संबंध में रहना और प्रेम संबंध तोड़ना आधुनिक समाज का एक सामान्य पहलू है।

अदालत ने कहा, ‘‘आवेदक ने जानबूझकर पीड़िता को मानसिक रूप से परेशान किया और उसके साथ अक्सर झगड़ा करके उसे अपमानित किया।’’

भाषा रवि कांत सुरेश

सुरेश


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