ठाणे में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में दो लोगों को 10 साल की कैद

ठाणे में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में दो लोगों को 10 साल की कैद

ठाणे में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में दो लोगों को 10 साल की कैद
Modified Date: July 29, 2025 / 01:25 pm IST
Published Date: July 29, 2025 1:25 pm IST

ठाणे (महाराष्ट्र), 29 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दो लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन एल काले ने सोमवार को आरोपी अक्षय पांडुरंग गवटे (27) और देवीदास धर्मेश गवटे (29) को बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

 ⁠

इसके अलावा दो अन्य आरोपियों पर किशोर न्याय अदालत द्वारा अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। ये दोनों अपराध के समय नाबालिग थे।

विशेष लोक अभियोजक विवेक जी कडू और अधिवक्ता विजय मुंडे ने अदालत से कहा कि पीड़िता से चारों आरोपियों ने जाम्भला गांव के समीप बलात्कार किया था। घटना के वक्त लड़की सातवीं कक्षा की छात्रा थी।

मदद के लिए उसकी चीख-पुकार सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद आरोपी घटनास्थल से भाग गए।

लड़की ने 14 मार्च, 2019 को बयान दिया लेकिन तीन साल बाद पांच अगस्त 2022 को वह अपने बयान से मुकर गयी।

बहरहाल, अदालत ने पीड़िता के शुरुआती बयान पर भरोसा किया और कहा कि बाद में उससे जिरह काफी समय बाद की गयी थी और इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपियों ने उस पर बयान बदलने के लिए दबाव डाला हो।

अदालत ने यह भी कहा कि चिकित्सकीय साक्ष्य ने लड़की के शुरुआती बयान की पुष्टि की है।

भाषा गोला सिम्मी

सिम्मी


लेखक के बारे में