महाराष्ट्र में रिश्तेदार की हत्या के मामले में महिला को आजीवन कारावस की सजा |

महाराष्ट्र में रिश्तेदार की हत्या के मामले में महिला को आजीवन कारावस की सजा

महाराष्ट्र में रिश्तेदार की हत्या के मामले में महिला को आजीवन कारावस की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:12 PM IST, Published Date : May 13, 2022/6:16 pm IST

ठाणे, 13 मई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने बुजुर्ग रिश्तेदार की हत्या करने के आरोप में 43 साल की महिला को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर वी तमहानेकर ने अरोपी स्वप्ना सुधीर कुलकर्णी को उसकी चाची शोभा गणेश कुलकर्णी (75) की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

अदालत ने इसके अलावा साक्ष्यों को नष्ट करने के आरोप में एक साल के कठोर कारावास की भी सजा सुनाई । दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी ।

दोषी के खिलाफ अदालत ने 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।

अतिरिक्त लोक अभियोजक एस हरिश्चंद्र महात्रे ने अदालत को बताया कि मरने वाली महिला तथा आरोपी राबोडी इलाके में एक फ्लैट में रहते थे ।

बुजुर्ग महिला ने उसके लिये नाश्ता नहीं बनाया, तो इससे वह क्रोधित हो गयी और उसने किचन के चाकू से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी । यह घटना छह अक्टूबर 2018 की है ।

भाषा रंजन माधव

माधव

 

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