अब जीएसटी में शामिल नहीं होंगे 40 लाख तक टर्नओवर वाले कारोबारी

अब जीएसटी में शामिल नहीं होंगे 40 लाख तक टर्नओवर वाले कारोबारी

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 PM IST
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Published Date: January 10, 2019 1:57 pm IST
अब जीएसटी में शामिल नहीं होंगे 40 लाख तक टर्नओवर वाले कारोबारी

नई दिल्ली। 40 लाख तक टर्नओवर वाले व्यापारी अब जीएसटी में शामिल नहीं होंगे। ये फैसला जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को हुई 32वीं बैठक में लिया गया। काउंसिल ने कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना कारोबार सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए कर दिया है। यह एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।

बैठक के बाद जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि दो प्रकार की छूट लिमिट होगी। इसके तहत पहली छूट लिमिट 40 लाख के टर्नओवर तक रहेगी। दूसरी छोटे राज्यों को छूट लिमिट 10 लाख की जगह 20 लाख कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जीएसटी कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने वाली कंपनियों को सिर्फ एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगी, जबकि टैक्स भुगतान हर तिमाही में एक बार कर सकेंगे।

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उन्होंने जानकारी दी कि बैठक में रीयल एस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी को लेकर मतभेद सामने आने के बाद इसपर विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया है। वित्तमंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने केरल को दो साल के लिए राज्य के भीतर बिक्री पर एक प्रतिशत सेस लगाने की अनुमति दी है।