Anukampa Niyukti Update: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 16 साल की उम्र में ही मिल जाएगी सरकारी नौकरी..जानें मामला

Anukampa Niyukti Update: इस संबंध में कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने परिपत्र भी जारी कर दिया है। निर्धारित नियमों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु होने के बाद 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

Anukampa Niyukti Update: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 16 साल की उम्र में ही मिल जाएगी सरकारी नौकरी..जानें मामला

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Modified Date: July 30, 2025 / 12:38 pm IST
Published Date: July 30, 2025 12:37 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 90 दिन में आवेदन करना जरूरी
  • पत्नी या पति को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता
  • अब 16 वर्ष की आयु होने पर ही नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान

जयपुर: Anukampa Niyukti Update, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अनुकंपा नियुक्ति में दो साल की उम्र घटा दी है। अब शासकीय सेवा में रहते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है। उनके आश्रित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के नियमों में बदलाव कर दिया है। मृत कर्मचारी या अधिकारी के बेटे या बेटी को अब 16 वर्ष की उम्र में ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

90 दिन में आवेदन करना जरूरी

आपको बता दें कि अब तक 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का नियम था, जिसे अब बदल दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने परिपत्र भी जारी कर दिया है। निर्धारित नियमों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु होने के बाद 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे।

राज्य सरकार मृतक कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के नियम 1996 के नियम 10 के उप नियम (3) के तहत यह प्रावधान है। कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने बताया कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद 90 दिन के भीतर पात्र आश्रित के सभी दस्तावेजों को संलग्न करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना जरूरी है।

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पत्नी या पति को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता

अनुकंपा नियुक्ति में पहले मृत कर्मचारी के पत्नी या पति को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है। अगर आश्रित पति या पत्नी नौकरी के लिए पात्र नहीं हैं तो बेटे या बेटी को आश्रित मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। अगर बेटा या बेटी अवयस्क हैं तो वयस्क होने तक प्रकरण लंबित रहता है। अभी तक पात्र बेटे या बेटी को 18 वर्ष की उम्र होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन अब 16 वर्ष की आयु होने पर ही नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com