Anukampa Niyukti Update: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 16 साल की उम्र में ही मिल जाएगी सरकारी नौकरी..जानें मामला
Anukampa Niyukti Update: इस संबंध में कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने परिपत्र भी जारी कर दिया है। निर्धारित नियमों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु होने के बाद 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
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- 90 दिन में आवेदन करना जरूरी
- पत्नी या पति को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता
- अब 16 वर्ष की आयु होने पर ही नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान
जयपुर: Anukampa Niyukti Update, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अनुकंपा नियुक्ति में दो साल की उम्र घटा दी है। अब शासकीय सेवा में रहते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है। उनके आश्रित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के नियमों में बदलाव कर दिया है। मृत कर्मचारी या अधिकारी के बेटे या बेटी को अब 16 वर्ष की उम्र में ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
90 दिन में आवेदन करना जरूरी
आपको बता दें कि अब तक 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का नियम था, जिसे अब बदल दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने परिपत्र भी जारी कर दिया है। निर्धारित नियमों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु होने के बाद 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे।
राज्य सरकार मृतक कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के नियम 1996 के नियम 10 के उप नियम (3) के तहत यह प्रावधान है। कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने बताया कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद 90 दिन के भीतर पात्र आश्रित के सभी दस्तावेजों को संलग्न करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना जरूरी है।
पत्नी या पति को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता
अनुकंपा नियुक्ति में पहले मृत कर्मचारी के पत्नी या पति को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है। अगर आश्रित पति या पत्नी नौकरी के लिए पात्र नहीं हैं तो बेटे या बेटी को आश्रित मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। अगर बेटा या बेटी अवयस्क हैं तो वयस्क होने तक प्रकरण लंबित रहता है। अभी तक पात्र बेटे या बेटी को 18 वर्ष की उम्र होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन अब 16 वर्ष की आयु होने पर ही नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

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