PM Awas Yojana Gramin Survey Last Date: पीएम आवास योजना ग्रामीण के आवेदन के लिए आखिरी मौका! सरकार ने एक महीने बढ़ाई सर्वे की अवधि
PM Awas Yojana Gramin Survey Last Date: पीएम आवास योजना ग्रामीण के आवेदन के लिए आखिरी मौका! सरकार ने एक महीने बढ़ाई सर्वे की अवधि
PM Awas Yojana News/ Image Source: PIB
- आवास प्लस सर्वे की अवधि बढ़ी
- 8,951 परिवारों का सर्वे पूरा
- टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी
धमतरी: PM Awas Yojana Gramin Survey Last Date प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे की अवधि एक माह बढ़ा दी गई है। अब आवास प्लस सर्वे के तहत पात्र परिवारों की पहचान 30 अप्रैल तक की जा सकेगी। पहले यह काम 31 मार्च तक पूरा करना था। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव ने बताया कि धमतरी जिले के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची और 2018 की सर्वे सूची में छूट गए पात्र परिवारों का सर्वे तेजी से किया जा रहा है।
PM Awas Yojana Gramin Survey Last Date यह सर्वे पंचायतों में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र द्वारा किया जा रहा है। अभी तक आठ हजार 951 परिवारों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। शेष परिवारों का सर्वे भी 30 अप्रैल 2025 तक पूरा किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के पक्षपात या नियम विरूद्ध राशि आदि की मांग जैसी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ऐसे लोग जिला मुख्यालय में टोल फ्री नंबर 07722-232503 में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
इन्हें मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आश्रयविहीन परिवारां, बेसहारा या भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले परिवारों, आदिम जनजाति समूहों और वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर परिवारों को स्वतः ही पात्र माना गया है।
- दोपहिया वाहन वाले परिवारों, 50 हजार रुपए, से कम ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारकों, 15 हजार रुपए तक मासिक आय वाले परिवार
ढाई एकड़ से कम सिंचित भूमि या 5 एकड़ से कम असिंचित भूमि वाले परिवारों को भी आवास प्लस सर्वे के तहत पात्र माना जाएगा।
अपात्र होंगे ऐसे नागरिक
- तिपहिया मोटर युक्त वाहन, चौपहिया वाहन, मशीन से चलने वाले तिपहिया और चौपहिया कृषि उपकरणों वाले परिवार प्रधानमंत्री आवास के लिए अपात्र होंगे
- 50 हजार रुपए या इससे अधिक लोन लिमिट वाले, किसान क्रेडिट कार्डधारक परिवार, किसी भी सदस्य के सरकारी सेवा में रहने वाले परिवार, पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार भी इस योजना के तहत आवास प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे
- इसी प्रकार 15 हजार रुपए से अधिक की मासिक आय रखने वाले, आयकर देने वाले और ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित या 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि रखने वाले परिवार भी आवास प्लस योजना में अपात्र होंगे।

Facebook



