Inter-Caste Marriage Scheme: इंटर-कास्ट मैरिज.. और तीन लाख का फायदा, सरकार खुद खाते में भेजेगी पैसे, शादी के बाद बस यहां करना होगा आवेदन
इंटर-कास्ट मैरिज.. और तीन लाख का फायदा, सरकार खुद खाते में भेजेगी पैसे, Govt Give Money on Inter Caste Marriage
- महाराष्ट्र सरकार इंटर-कास्ट मैरिज पर 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है
- योजना का उद्देश्य जातिगत भेदभाव कम कर सामाजिक समानता को बढ़ावा देना
- राशि सीधे दंपति के जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है
मुंबई। Inter-Caste Marriage Scheme: आज भी देश के कई हिस्सों में इंटर-कास्ट मैरिज को सामाजिक स्वीकृति मिलना आसान नहीं है। पारिवारिक दबाव, सामाजिक विरोध और आर्थिक चुनौतियां ऐसे विवाहों के सामने बड़ी बाधा बनती हैं। इसी सोच को बदलने और जातिगत भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार एक विशेष योजना चला रही है, जिसके तहत इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले पात्र दंपतियों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
महाराष्ट्र सरकार की इस योजना का नाम ‘इंसेंटिव टू एनकरेज इंटर-कास्ट मैरिज’ है। योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता, एकता और सद्भाव को मजबूत करना है। इसके तहत यदि पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जाति (VJ), घुमंतू जाति (NT) या विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) से संबंधित है, तो दंपति को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
Inter-Caste Marriage Scheme: इस योजना के अंतर्गत कुल 3 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसमें महाराष्ट्र सरकार की ओर से 50 हजार रुपये और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन की ओर से 2.50 लाख रुपये शामिल हैं। यह पूरी राशि सीधे दंपति के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। वहीं योजना का लाभ लेने के लिए पति और पत्नी दोनों का महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा दंपति में से एक का अनुसूचित जाति, जनजाति या निर्धारित वर्ग से होना जरूरी है। विवाह का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत होना चाहिए। दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और दुल्हन की 18 वर्ष तय की गई है। साथ ही, यह दंपति की पहली शादी होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम के विकल्प के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। सरकार की इस पहल को सामाजिक समरसता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल इंटर-कास्ट मैरिज को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी नवविवाहित दंपतियों को मजबूती मिलेगी।
यह भी पढ़ें
- PM Kisan Yojana 22nd Installment: PM किसान सम्मान निधि पर बड़ा अपडेट! अगले महीने की इस तारीख को मिल सकता है तोहफा, बढ़ सकती है योजना में मिलने वाली राशि
- MP Crime News: रिश्तों की आड़ में छुपा था दरिंदा! भाभी के साथ देवर ने की ऐसी हरकत, भाई ने जताया विरोध तो दिया इस खौफनाक कांड को अंजाम
- Mayawati 70th Birthday Today: दलित समुदाय की देवी मानी जाती है मायावती.. आज मना रही हैं 70वां जन्मदिन, पढ़ें उनके सियासी जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें
- Raipur IND-NZ t20 Match Ticket Price: रायपुर में होने वाले इंडिया-न्यूजीलैंड मैच का टिकट मात्र 800 रुपए में.. आज रात यहां से कर सकेंगे बुकिंग
- Bajaj Chetak C25 Electric Scooter: महज इतने घंटे के चार्ज में लंबा सफर! यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फीचर्स और रेंज में सब पर भारी, कीमत जानकर नहीं होगा भरोसा!
- Anupama written update 15th January 2026: शाह परिवार पर हुई तानों और चप्पलों की बौछार! अनुपमा की यह धांसू चेतावनी बनी, आज की सबसे बड़ी हिट..

Facebook


