Whatsapp users beware! Do not share things even by forgetting

Whatsapp यूजर्स सावधान! भूलकर भी शेयर ना करें चीजें, भुगतना पड़ सकती है क़ानूनी सजा

Whatsapp users beware : आज के समय में सोशल मीडिया का चस्का लोगों को लगा हुआ है। हर कोई दूर दराज बेहे लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया

Whatsapp यूजर्स सावधान! भूलकर भी शेयर ना करें चीजें, भुगतना पड़ सकती है क़ानूनी सजा

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: September 18, 2022 7:37 am IST

नई दिल्ली : Whatsapp users beware : आज के समय में सोशल मीडिया का चस्का लोगों को लगा हुआ है। हर कोई दूर दराज बेहे लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप बच्चे, बुजुर्ग और युवा से लेकर हर ग्रुप में लोकप्रिय बन गया है। लोग टेक्स्ट मैसेज भेजने के साथ-साथ वॉट्सऐप पर वायरल वीडियो भी भेजते हैं। लेकिन अब कुछ खास तरह के वीडियो भेजने से पहले लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

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शेयर न करे नाबालिग का पोर्न वीडियो

Whatsapp users beware : चाइल्ड पोर्न वीडियो भी अपराध के श्रेणी में ही आता है। POCSO एक्ट 2012 के तहत भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध के दर्जे में रखा गया है। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हुए दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं तो आप कानूनन अपराधी हुए। आपको सजा भी हो सकती है। ऐसे में गलती से किसी नाबालिग का पोर्न वीडियो न शेयर करें। भारत में पास्को एक्ट की धारा 14 के तहत चाइल्ड वीडियो, फोटो को शेयर करना या उसे बनाने को अपराध के दायरे में शामिल किया गया है।

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भारत में कानूनन अपराध है गर्भपात कराना

Whatsapp users beware : भारत में गर्भपात कराना कानूनन अपराध है। गर्भपात कराते हुए पकड़े जाने पर मरीज के साथ-साथ अस्पताल पर भी कार्रवाई होती है। ऐसे में गलती से किसी को भी घर पर गर्भपात कराने का वीडियो भेज दिया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए गर्भपात का देसी फॉर्मूला बताने वाला वीडियो न शेयर करें। यदि आपने गर्भपात की दवा लेने का वीडियो भी भेजा तो आपके घर तक पुलिस पहुंच सकती है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक, गर्भपात को अपराध माना गया है। बता दें कि कानून में गर्भपात करने और कराने वालों के लिए तीन से 7 साल की सजा का प्रावधान है।

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किसी को भी न दे ऑनलाइन स्टॉक खरीदने की सलाह

Whatsapp users beware : अगर आपके पास सर्टिफाइड स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको किसी को भी ऑनलाइन स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं देना चाहिए। साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सेबी के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में अगर कोई आपके खिलाफ शिकायत करता है, या फिर आप सेबी की जांच में दोषी पाएं जाते हैं, तो आप पर जुर्माने के साथ जेल जाना पड़ सकता है।

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