अदालत ने सुशील कुमार को सागर धनकड़ हत्या मामले में जमानत देने से इंकार किया

अदालत ने सुशील कुमार को सागर धनकड़ हत्या मामले में जमानत देने से इंकार किया

अदालत ने सुशील कुमार को सागर धनकड़ हत्या मामले में जमानत देने से इंकार किया
Modified Date: February 6, 2026 / 06:02 pm IST
Published Date: February 6, 2026 6:02 pm IST

नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनकड़ की हत्या मामले में ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार इस ओलंपियन पहलवान द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई कर रहे थे।

सुशील और अन्य आरोपियों पर मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद को लेकर धनकड़ और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार धनकड़ को किसी भारी चीज से सिर में गंभीर चोट लगी थी। इस कथित हमले में उनके दो दोस्त भी घायल हुए थे।

सुशील को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने उन्हें 19 जुलाई 2023 को घुटने की सर्जरी के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।

अदालत ने इससे पहले अक्टूबर 2022 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की हत्या, आपराधिक साजिश, धमकी और घातक हथियार से दंगा जैसी धाराओं के तहत कुमार के खिलाफ आरोप तय किए। इसके अलावा, हथियार अधिनियम की धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए।

अदालत ने यह माना की धनकड़ को अगवा कर जब स्टेडियम लाया गया, तब कई आरोपियों ने बेसबॉल और हॉकी स्टिक से उन पर बेरहमी से हमला किया।

भाषा आनन्द नमिता

नमिता


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