नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिउ जित्सु के पुरुषों के 94 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीम नहीं भेजने के केंद्र के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 22 सितंबर को जिउ जित्सु के खिलाड़ी शुभम कुमार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जब संबंधित अधिकारियों ने एशियाई खेलों में इस खेल में भाग नहीं लेने का फैसला किया है तो अदालत भागीदारी के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।
एशियाई खेल 19 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और न्यायाधीश ने कहा कि इस समय याचिकाकर्ता को कोई प्रभावी राहत नहीं दी जा सकती है।
शुभम कुमार ने अदालत से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया था जिससे कि वह 20वें एशियाई खेलों के जिउ जित्सु में अपनी श्रेणी में भाग ले सकें।
भाषा
पंत मोना
मोना