राष्ट्रीय खेल प्रशासन बोर्ड, खेल ट्रिब्यूनल के नियम अधिसूचित, डिजिटल कार्यान्वयन के लिये पोर्टल

राष्ट्रीय खेल प्रशासन बोर्ड, खेल ट्रिब्यूनल के नियम अधिसूचित, डिजिटल कार्यान्वयन के लिये पोर्टल

राष्ट्रीय खेल प्रशासन बोर्ड, खेल ट्रिब्यूनल के नियम अधिसूचित, डिजिटल कार्यान्वयन के लिये पोर्टल
Modified Date: May 26, 2026 / 09:11 am IST
Published Date: May 26, 2026 9:11 am IST

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) खेल मंत्रालय ने जल्दी ही गठित होने वाले राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय खेल प्रशासन बोर्ड के संचालन के लिये नियमों की अधिसूचना जारी कर दी जिसके तहत विवादों को प्रस्तुत करने और कानूनी रिकॉर्ड के रख रखाव के लिये एक विशेष पोर्टल बनाया जायेगा ।

पिछले साल पारित खेल प्रशासन अधिनियम के तहत गठित होने वाली दोनों ईकाइयों की भूमिकाओं से संबंधित अलग अलग अधिसूचनाओं में खेल मंत्रालय ने दोहराया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक खोज सह चयन समिति गठित करने की प्रक्रिया चल रही है ।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने और प्रशासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा । इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल तीन साल का होगा ।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य कार्यकाल के दौरान किसी अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय खेल निकाय या उसकी संबद्ध ईकाई या किसी राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन में किसी पद पर नहीं रहेंगे ।

सरकार ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों की संख्या अभी तय नहीं की है । इसके अध्यक्ष पांच साल के लिये या 70 वर्ष का होने तक ( दोनों में से जो भी पहले हो ) पद पर रह सकेंगे जबकि सदस्यों का कार्यकाल पांच साल या 68 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा ।

नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिये तकनीकी कानूनी उपाय भी शामिल किये गए हैं ।

मंत्रालय ने कहा ,‘‘ केंद्र सरकार इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिये एक विशेष पोर्टल अधिसूचित कर सकेगी जिसमें विवादों, सूचनाओं, प्रत्युत्तरों, दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों तथा ऐसे प्रस्तुतियों से संबंधित प्रारूपों का प्रस्तुतिकरण, वर्चुअल सुनवाई आयोजित करना, ट्रिब्यूनल के कार्यालय से पत्राचार, उसके आदेशों का प्रकाशन ,आदेशों से संबंधित रिकॉर्ड का रखरखाव शामिल होंगे ।’’

यह ट्रिब्यूनल देश में खेल संबंधित विवादों के समाधान के लिये एक विशेष न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करेगा ।

मंत्रालय ने दोहराया ,‘‘ इसका उद्देश्य दीवानी अदालतों पर निर्भरता कम करना और खेल प्रशासन तथा उससे संबंधित विवादों का स्वतंत्र, त्वरित , प्रभावी और किफायती तरीके से निपटान सुनिश्चित करना है ।’’

मान्यता प्राप्त करने के साथ राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की एक सूची और राष्ट्रीय खेल निकायों की संबद्ध ईकाइयों का एक रजिस्टर भी बनाकर रखेगा । बोर्ड को खेल प्रशासन पर आदर्श दिशा निर्देश या विनियम निर्धारित करने का अधिकार भी रहेगा ।

भाषा मोना

मोना


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