हटाए गए टीटीएफआई महासचिव ने निलंबन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

हटाए गए टीटीएफआई महासचिव ने निलंबन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

हटाए गए टीटीएफआई महासचिव ने निलंबन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की
Modified Date: February 5, 2026 / 08:02 pm IST
Published Date: February 5, 2026 8:02 pm IST

नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) के महासचिव पद से हटाए गए कमलेश मेहता ने बृहस्पतिवार को अपने निलंबन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

कमलेश मेहता को 28 जनवरी को महासंघ की सालाना आम बैठक (एजीएम) के दौरान टीटीएफआई महासचिव पद से निलंबित कर दिया गया था।

न्यायामूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 11 फरवरी को करेंगे।

मेहता के सीनियर वकील ने कहा कि उनका प्रस्तावित निलंबन एजीएम के एजेंडे में शामिल नहीं था और उनकी बात भी नहीं सुनी गई।

टीटीएफआई के सीनियर वकील ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं थी और मेहता का निलंबन ‘सोच-समझकर’ दिए गए आदेश के तहत हुआ था।

उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अंतिम फैसला लेने के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है।

केंद्र सरकार के एक वकील ने कहा कि टीटीएफआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और असली समस्या महासंघ में ‘गुटबाजी’ है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी समझ के अनुसार यह (निलंबन) इस तरह से नहीं हो सकता। इसे लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए। ’’

भाषा नमिता सुधीर

सुधीर


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