उच्चतम न्यायालय ने बिलकिस मीर को भारतीय कयाकिंग टीम की मुख्य कोच के रूप में मंजूरी दी

उच्चतम न्यायालय ने बिलकिस मीर को भारतीय कयाकिंग टीम की मुख्य कोच के रूप में मंजूरी दी

उच्चतम न्यायालय ने बिलकिस मीर को भारतीय कयाकिंग टीम की मुख्य कोच के रूप में मंजूरी दी
Modified Date: September 10, 2026 / 08:36 pm IST
Published Date: September 10, 2026 8:36 pm IST

नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय ‘वाटर स्पोर्ट्स’ कोच बिलकिस मीर को राहत देते हुए बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया कि वे 15 सितंबर या उससे पहले उन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और कार्यमुक्ति आदेश जारी करे।

इस फैसले से जम्मू-कश्मीर युवा सेवा विभाग में शारीरिक शिक्षा शिक्षिका मीर के लिए 19 सितंबर से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कयाकिंग एवं कैनोइंग टीम में मुख्य कोच के रूप में शामिल होने और उसकी सहायता करने का रास्ता साफ हो गया है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने भारतीय कयाकिंग एवं कैनोइंग संघ की ओर से उच्च न्यायालय के 11 अगस्त के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया।

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार के 19 जून, 2026 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें विभागीय जांच लंबित होने और सेवा शर्तों का हवाला देते हुए मीर को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

प्रतिस्पर्धी खेलों में समय प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हुए पीठ ने कहा, ‘‘खेल प्रशासन में समय-सीमा का कड़ाई से पालन आवश्यक होता है। चयन, प्रशिक्षण शिविर, क्वालीफाइंग प्रतियोगिताएं और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं तय कार्यक्रम के अनुसार होती हैं, जिन्हें सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने तक स्थगित नहीं किया जा सकता।’’

भाषा सुधीर नमिता

नमिता


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