सुप्रीम कोर्ट से योग्य घोषित 17 में से 15 विधायकों ने थामा भाजपा का दामन, उप चुनाव में पेश कर सकते हैं दावेदारी

सुप्रीम कोर्ट से योग्य घोषित 17 में से 15 विधायकों ने थामा भाजपा का दामन, उप चुनाव में पेश कर सकते हैं दावेदारी

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  • Publish Date - November 14, 2019 / 08:31 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

कर्नाटक: 15 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से योग्य घोषित किए जाने के बाद सभी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए सभी 17 अयोग्य घोषित विधायकों को योग्य करार दिया है। साथ ही यह कहा गया है कि इस्तीफा देने से विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। अध्यक्ष ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया। इसलिए वह चुनाव लड़ सकते हैं।

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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Bengaluru: 15 rebel Karnataka MLAs of Congress and JD(S) joined BJP today in the presence of Chief Minister BS Yediyurappa. 17 MLAs were disqualified by the state assembly speaker KR Ramesh Kumar and their disqualification was upheld by the Supreme Court, yesterday. <a href=”https://t.co/xznVMPKWaQ”>pic.twitter.com/xznVMPKWaQ</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1194854066796429312?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 14, 2019</a></blockquote>
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उप चुनाव में कर सकते हैं दावा
कर्नाटक में वर्तमान में 15 विधानसभा सीटें खाली है। इन सभी सीटों पर आगामी 5 दिसंबर को उप चुनाव होने हैं। वहीं, विधायकों के योग्य घोषित होने और भाजपा का दामन थाम लेने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ये विधायक उप चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं।

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गौरतलब है कि कर्नाटक में सरकार की खींचतान के बीच तब कांग्रेस के 14, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसी के बाद विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। जिसके बाद इन सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना था। इसके बाद विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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