किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा
किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा
बलिया (उप्र), 11 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक स्थानीय अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2016 का है।
अपर सत्र न्यायाधीश ओमकार शुक्ला ने आरोपी राजेश कुमार उर्फ जर्सी को दोषी करार देते हुए उसे 10 की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नौ फरवरी 2016 को पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया था।
उन्होंने बताया कि पीड़िता के चाचा की शिकायत पर किशोरी के गांव के ही राजेश कुमार उर्फ जर्सी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
भाषा सं जफर निहारिका
निहारिका

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