Love Jihad Law: ‘लव जिहाद’ के खिलाफ बिल को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी

Love Jihad Law: 'लव जिहाद' के खिलाफ बिल को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी

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  • Publish Date - November 28, 2020 / 05:59 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:16 PM IST

लखनऊ, 28 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ‘उत्‍तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्‍यादेश, 2020’ को मंजूरी दे दी है।

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उत्‍तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव (विधायी) अतुल श्रीवास्‍तव ने राज्‍यपाल की मंजूरी के बाद ‘उत्‍तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्‍यादेश, 2020’ की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी।

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में पिछले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्‍यादेश को मंजूरी दी गई थी। इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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