अनिल देशमुख मामला : सीबीआई को वाजे का बयान दर्ज करने की अनुमति मिली

अनिल देशमुख मामला : सीबीआई को वाजे का बयान दर्ज करने की अनुमति मिली

अनिल देशमुख मामला : सीबीआई को वाजे का बयान दर्ज करने की अनुमति मिली
Modified Date: November 29, 2022 / 08:06 pm IST
Published Date: July 2, 2021 2:16 pm IST

मुंबई, दो जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही सीबीआई को यहां की विशेष एनआईए अदालत ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का बयान दर्ज करने की अनुमति शुक्रवार को दे दी।

वाजे को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के नजदीक एक एसयूवी में विस्फोटक मिलने और ठाणे के व्यापारी मनसुख हिरन की कथित हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वाजे से मुलाकात करने और देशमुख के खिलाफ जांच में उसका बयान दर्ज करने के लिए बृहस्पतिवार को विशेष एनआईए अदालत में अर्जी लगाई थी। वाजे इस समय न्यायिक हिरासत के तहत नवी मुंबई के तलोजा जेल में कैद है।

सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और ‘‘सार्वजनिक पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ लेने और कदाचार करने’’ की भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत देशमुख के खिलाफ जांच कर रही है। यह जांच भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद की जा रही है।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप


लेखक के बारे में