अर्नब गोस्वामी ने अलीबाग सत्र अदालत में जमानत याचिका दी

अर्नब गोस्वामी ने अलीबाग सत्र अदालत में जमानत याचिका दी

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  • Publish Date - November 9, 2020 / 10:13 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

मुंबई, नौ नवंबर (भाषा) रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के रायगड जिले की अलीबाग सत्र अदालत में सोमवार को जमानत याचिका दायर की। गोस्वामी को पुलिस ने एक इंटीरियर डिजाइनर की कथित आत्महत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है।

सत्र अदालत फिलहाल मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले की समीक्षा याचिका पर भी सुनवाई कर रही है। याचिका में अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी और मामले के दो अन्य आरोपियों को पुलिस हिरासत में नहीं भेजने और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी है।

गोस्वामी के वकील गौरव पारकर ने कहा, ‘‘आज सुबह हमने सत्र अदालत में याचिका दायर की है।’’

गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश सरदा को अलीबाग पुलिस ने आरोपियों की कंपनी द्वारा बकाया राशि का कथित रूप से भुगतान नहीं किए जाने के कारण 2018 में अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था।

मुंबई स्थित आवास से गिरफ्तार किए जाने के बाद गोस्वामी को अलीबाग ले जाया गया जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने से इंकार कर दिया।

अदालत ने गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

गोस्वामी को शुरुआत में एक स्थानीय स्कूल में रखा गया जो अलीबाग जेल के लिए अस्थाई कोविड-19 केन्द्र का काम कर रहा है। न्यायिक हिरासत में कथित रूप से मोबाइल फोन का उपयोग करते पकड़े जाने पर गोस्वामी को रायगड जिले की तालोजा जेल भेज दिया गया।

भाषा अर्पणा पवनेश

पवनेश