चुनाव वाले इलाकों में धारा 144 लागू, सार्वजनिक संपत्ति से हटाई जा रही प्रचार सामग्री | Assembly Election:

चुनाव वाले इलाकों में धारा 144 लागू, सार्वजनिक संपत्ति से हटाई जा रही प्रचार सामग्री

चुनाव वाले इलाकों में धारा 144 लागू, सार्वजनिक संपत्ति से हटाई जा रही प्रचार सामग्री

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:07 PM IST, Published Date : October 7, 2018/10:43 am IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लगते ही जिसे स्तर पर मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन अधिकारी अलर्ट हो गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी बसवराजू एस ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता लगते ही जहां-जहां चुनाव होने है उन इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है । जिले में 16 लाख 44 हजार 878 मतदाता है । सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार सामग्री हटाने की प्रक्रिया जारी है । 

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रायपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है। जिसमें 1847 पोलिंग बूथ हैं । इनमें से 169 मतदान केंद्र संवेदनशील और 3 अतिसंवेदनशील पोलिंग बूथ है। संवेदनशील मतदान केंद्र में वो केंद्र हैं जहां पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ाई झगड़े और विवाद हुए थे और अतिसंवेदन मतदान केंद्र में उन 3 मतदान केंद्र को शामिल किया गया जहां पर किसी एक पार्टी को 90 प्रतिशत से ज्यादा वोट पढ़े थे ।

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फिलहाल सरकारी खर्च पर लगी 80 फीसदी होर्डिंग्स प्रचार सामग्री हटाई जा चुकी है । रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है । सभी हथियार जमा करवाने का निर्देश दिया गया है । जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के उलंघन की शिकायत मिलने पर 100 मिनट के अंदर घटना स्थल पहुंचने के निर्देश दिए गए है । इसके लिए फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए गए है ।

 

वेब डेस्क, IBC24