हाईकोर्ट ने निराकृत की पीएससी की याचिका, अब परीक्षार्थी देख सकेंगे अपनी आंसर और मार्कशीट
हाईकोर्ट ने निराकृत की पीएससी की याचिका, अब परीक्षार्थी देख सकेंगे अपनी आंसर और मार्कशीट
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के उस आदेश को सही बताया है जिसमें राज्य सूचना आयोग ने सीजीपीएससी से कहा था कि परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को आंसर शीट व मार्कशीट दिखाई जाए। इस आदेश के खिलाफ PSC ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने आयोग के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिका डिस्पोज ऑफ कर दी।
इससे पीएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी अब अपनी आंसरशीट, मार्कशीट और कट ऑफ मार्क देख सकेंगे। मामले में सौरभ त्यागी, आशीष यादव सहित अन्य परीक्षार्थियों ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी। सूचना आयोग ने पीएससी को आंसरशीट, मार्कशीट और कट ऑफ मार्क मुहैया करवाने के लिए कहा था।
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इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2013 में हाईकोर्ट में मामला दायर था। पीएससी की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने तर्क रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल लोक सेवा आयोग विरुद्ध राज्य सूचना आयोग और 16 जुलाई 2018 को मृदुल मिश्रा विरुद्ध उत्तरप्रदेश लोक सेवा आयोग के मामलों में दिए गए फैसलों के आधार पर याचिकाएं निराकृत की जा सकती हैं। राज्य सूचना आयोग की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट श्याम सुंदर लाल टेकचंदानी ने इसका विरोध नहीं किया।

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