दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: July 23, 2018 11:41 am IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने कहा दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं है। अदालत ने कहा कि दूसरी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। इस बारे में लगाई गई याचिका चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने खारिज कर दी है।

दुर्ग जिले के शिक्षा विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की दूसरी पत्नी ने इस बारे में याचिका लगाई थी। बता दें कि इससे पहले फरवरी में इसी तरह के एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने माना था कि सरकारी सेवक के मौत के बाद उसकी तलाकशुदा पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र नहीं है। भिलआई निवास एक तलाकशुदा महिला ने इस बारे में याचिका लगाई थी।

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वेब डेस्क, IBC24


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