खाने-पीने के सामान बेचने वालों के खिलाफ जनहित याचिका, सरकार ने जवाब देने मांगी मोहलत

खाने-पीने के सामान बेचने वालों के खिलाफ जनहित याचिका, सरकार ने जवाब देने मांगी मोहलत

खाने-पीने के सामान बेचने वालों के खिलाफ जनहित याचिका, सरकार ने जवाब देने मांगी मोहलत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 pm IST
Published Date: September 4, 2018 10:07 am IST

बिलासपुर। मेडिकल फैसिलिटी, स्वच्छता और गैर लाइसेंसी दुकान वालों के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 हफ़्ते का मांगा है। ये मामला हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान में लिया था।

मेडिकल फैसिलिटी, स्वच्छता और गैर लाइसेंसी दुकान वालों के खिलाफ जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। गलत तरीके से खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि उसे इस मामल में जवाब देने के लिए समय चाहिए होगा। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है।

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वहीं प्रदेश के जेलों में बंद आजीवन कारावास की सजा काट चुके कैदियों के मामले में अब 3 सप्ताह बाद अंतिम सुनवाई होगी। इस मामले में अधिवक्ता अमरनाथ पाण्डे ने जनहित याचिका लगाई है। 14 साल से ज्यादा आजीवन सजा काट चुके कैदियों की रिहाई नहीं होने के कारण अधिवक्ता ने ये याचिका लगाई है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर के डिवीजन बैंच ने की।

वेब डेस्क, IBC24


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