हाईकोर्ट ने सरकार के शुरु किए सीपीएस डिप्लोमा कोर्स के 6 पाठ्यक्रमों पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने सरकार के शुरु किए सीपीएस डिप्लोमा कोर्स के 6 पाठ्यक्रमों पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने सरकार के शुरु किए सीपीएस डिप्लोमा कोर्स के 6 पाठ्यक्रमों पर लगाई रोक
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: September 24, 2018 10:59 am IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन के शुरु किए गए सीपीएस डिप्लोमा कार्स पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। इस कोर्स के शुरु होने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रेस वार्ता लेकर दी थी। जबकि सीपीएस कोर्स इंडियन मेडिकल कांउसिल के एक्ट से मान्यता प्राप्त नहीं है

हाईकोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को बड़ा झटका लगा है। मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य राकेश गुप्ता ने जनहित याचिका लगाई थीकालेज ऑफ फिजीशियन एंड सर्जन का डिप्लोमा 12 लाख रुपए के सीपीएस कोर्स से मिलता है

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बताया गया कि इसमें कुल 8 कोर्स हैं, जिसमें से 6 कोर्स पर हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की कोर्ट ने की। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।

वेब डेस्क, IBC24


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