अब छत्तीसगढ़ में वन विभाग की नौकरी में महिलाओं के सीने की माप की शर्त

अब छत्तीसगढ़ में वन विभाग की नौकरी में महिलाओं के सीने की माप की शर्त

अब छत्तीसगढ़ में वन विभाग की नौकरी में महिलाओं के सीने की माप की शर्त
Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 pm IST
Published Date: December 30, 2017 11:31 am IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल की नौकरी के लिए विज्ञापन जारी किया है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में 

 जानकारी दी गई है कि सहायक वन संरक्षक की 13 और वन क्षेत्रपाल की 46 पदों पर नियुक्ति के लिए 25 मार्च 2018 को लिखित परीक्षा होगी। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 8 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन दाखिल कर सकते हैं। इसी विज्ञापन के पेज नंबर 2 पर शारीरिक मापदंड की शर्तें दी गई हैं और इन्हीं शर्तों में से एक को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। विवाद का कारण है महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम सीना माप की शर्त।

दरअसल, विज्ञापन में महिलाओं के लिए न्यूनतम सीना माप 79 सेंटी मीटर है, लेकिन फुला कर यानी सीना विस्तार कम से कम 5 सेंटी मीटर की शर्त भी इसमें जोड़ी गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम सीना विस्तार 5 सेंमी ही है। मध्य प्रदेश में हाल ही में महिला वन रक्षकों और वन क्षेत्रपालों के लिए निकाली गई नियुक्तियों में बिल्कुल यही शर्त रखी गई थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ है, अब छत्तीसगढ़ में भी वही शर्त दोहराई गई है।

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बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की ओर से महिलाओं को सीना फुलाकर 5 सेंटीमीटर का सीना विस्तार की शर्त पर सख्त आपत्ति है। इस तरह का कोई भी अनिवार्य प्रावधान महिला पुलिस की नियुक्ति में नहीं है तो महिला अभ्यर्थियों को इस शर्त को शामिल किए जाने को लेकर आपत्ति है और महिला आयोग ने इसे लेकर राज्य लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। राज्य महिला आयोग ने पूछा है कि क्या इस तरह का नियम दूसरे राज्यों या दूसरे विभागों में अनिवार्य है? अगर नहीं है तो फिर छत्तीसगढ़ वन विभाग की नियुक्तियों में इसे क्यों लागू किया गया है? 

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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सूत्रों के मुताबिक किसी परीक्षा को लेकर किस तरह की अर्हताओं या योग्यताओं की आवश्यकता होती है, ये संबद्ध विभाग का काम होता है। आयोग का काम किसी विभाग की परीक्षा की शर्तें तय करना नहीं होता, बल्कि उस विभाग की ज़रूरतों के हिसाब से परीक्षा आयोजित करना होता है। अब छत्तीसगढ़ वन विभाग का महिलाओं के सीना फुलाकर 5 सेंटीमीटर विस्तार देने के इस अनिवार्य प्रावधान के बारे में क्या कहना है, ये अभी सामने नहीं आ पाया है। 

 

वेब डेस्क, IBC24


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