मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा- मतदाता सूची में बिना नाम के नहीं कर पाएंगे मतदान | Chief Election Officer Subrata Sahu said: voter list can not be named as Bagar

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा- मतदाता सूची में बिना नाम के नहीं कर पाएंगे मतदान

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा- मतदाता सूची में बिना नाम के नहीं कर पाएंगे मतदान

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : April 7, 2019/1:32 am IST

रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने सोशल मीडिया पर मतदान से संबंधित दिखाई जा रही खबर को खारिज कर दिया है। एवं उसे तथ्यहीन बताया है। सबसे पहले आपको बता दें कि, सोशल मीडिया में कुछ माध्यमों में ऐसा बताया जा रहा है कि मतदान केन्द्र में पहुंचने पर अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है, उसके बाद भी आप मतदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि, किसी भी मतदान केन्द्र में अगर आप मतदान करने जाते हैं, तो वहां वोट डालने के लिए मतदाता सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है। अगर मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको मतदान करना संभव नहीं होगा।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये भी कहा कि, मतदाता वोट डालने से पहले मतदाता सूची में अपने नाम, मतदान केन्द्र, सरल क्रमांक जैसे प्राथमिक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा फोटो वोटर पर्ची का वितरण भी किया जाता है साथ ही मतदाता मोबाइल के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है।