राजधानी में छूट को लेकर कलेक्टर ने जारी किए आदेश, सैलून खुलेंगे..लेकिन स्पा सेंटर, जिम व अन्य खेलकूद एक्टिीविटी की अनुमति नहीं..देखें
राजधानी में छूट को लेकर कलेक्टर ने जारी किए आदेश, सैलून खुलेंगे..लेकिन स्पा सेंटर, जिम व अन्य खेलकूद एक्टिीविटी की अनुमति नहीं..देखें
भोपाल। जिला कलेक्टर ने निजी और सार्वजनिक संस्थानों को लेकर आदेश जारी किए है, इसके साथ ही सैलून को 50 प्रतिशत संख्या के साथ खोलने की अनुमति दी है, शादी विवाह में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोगों की अनुमति दी गई है।
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इसके अलावा स्पा सेंटर, जिम व अन्य खेलकूद एक्टिीविटी की अनुमति नहीं दी गई है, एक साथ 6 लोगों के मौजूद रहने पर धारा 188 की कार्रवाई होंगी, यह आदेश 10 जून से प्रभावी होगा।
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वहीं पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू लागू रहेगा, साथ ही रविवार को पूरे दिन जनता कर्फ्यू रहेगा, कलेक्टर ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
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