दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: January 31, 2021 10:47 am IST

बरेली, 31 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में बरेली जिले की एक अदालत ने अपनी चचेरी बहन से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल सेठ ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने रविवार को बताया कि सुनवाई के दौरान दोषी भाई प्रेम शंकर के खिलाफ सात गवाह पेश किये गए। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने उसे दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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अदालत ने जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश किया है। सरकारी वकील ने बताया कि बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी 12 साल की बेटी को 30 नवंबर, 2018 की शाम को प्रेम शंकर (28) गांव से बाहर ले गया और खेत में उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने 13 जनवरी, 2019 को प्रेम शंकर को गिरफ्तार कर लिया था।

भाषा सं आनन्द देवेंद्र

देवेंद्र


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