महिला वकील की मौत के मामले में ससुराल वालों को अदालत ने नहीं दी अग्रिम जमानत

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महिला वकील की मौत के मामले में ससुराल वालों को अदालत ने नहीं दी अग्रिम जमानत

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  • Publish Date - February 16, 2021 / 07:02 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

ठाणे, 16 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने एक दिवंगत महिला वकील के ससुराल वालों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। महिला जुलाई, 2020 में दीवा स्थित अपने घर में फांसी से लटकती हुई मिली थी।

अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश शैलेंद्र ताम्बे ने नौ फरवरी को यह फैसला सुनाया, जिसकी कॉपी 15 फरवरी को उपलब्ध हुई। ठाणे जिले के मुम्ब्रा में पुलिस ने आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि महिला कल्पना यादव को उसके पति प्रवीण कुमार यादव ने कमरे में 20 जुलाई को फांसी से लटकता हुआ पाया था। प्रवीण कुमार यादव भी इस मामले का आरोपी है लेकिन फिलहाल वह जमानत पर है। दिवगंत महिला बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की सदस्य थीं और वकील थीं।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि प्रवीण कुमार और उसके माता-पिता कल्पना पर अपने मायके से दहेज लाने का दबाव डाल रहे थे। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।

भाषा स्नेहा शाहिद

शाहिद