अदालत ने ‘मुंबई सागा’ फिल्म के प्रदर्शन पर रोक से किया इनकार

अदालत ने ‘मुंबई सागा’ फिल्म के प्रदर्शन पर रोक से किया इनकार

अदालत ने ‘मुंबई सागा’ फिल्म के प्रदर्शन पर रोक से किया इनकार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:10 pm IST
Published Date: March 18, 2021 11:09 am IST

मुंबई, 18 मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने हिंदी फिल्म ‘‘मुंबई सागा’’ को 19 मार्च को प्रदर्शित करने की बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी है। अदालत ने इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति अमजद सैय्यद और न्यायमूर्ति नितिन जामदार की पीठ ने रवि मल्लेश बोहरा और दिवंगत गैंगस्टर अमर नाइक के परिवार की याचिका को खारिज कर दिया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बोहरा को गैंगस्टर डी के राव के नाम से जाना जाता है।

पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता को राहत नहीं दे सकती।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अखबारों में आई खबरों के अनुसार यह फिल्म सच्ची घटनाओं और बोहरा, नाइक तथा उनके भाई अश्विन नाइक की जिंदगियों पर आधारित है।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यह फिल्म निजता और निष्पक्ष मुकदमे के उनके अधिकार का उल्लंघन करती है।

भाषा गोला पवनेश

पवनेश


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