जमानत अर्जी पर सुनवायी होने तक दीपिका की प्रबंधक पर कार्रवाई नहीं करेंगे: एनसीबी ने अदालत से कहा

जमानत अर्जी पर सुनवायी होने तक दीपिका की प्रबंधक पर कार्रवाई नहीं करेंगे: एनसीबी ने अदालत से कहा

  •  
  • Publish Date - November 3, 2020 / 02:13 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

मुंबई, तीन नवम्बर (भाषा) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को यहां की एक अदालत से कहा कि बॉलीवुड-मादक पदार्थ मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रबंधक करिश्मा प्रकाश के खिलाफ वह सात नवंबर तक कोई भी ‘‘दंडात्मक कार्रवाई’’ नहीं करेगा।

प्रकाश ने एनसीबी द्वारा मामले में तलब किए जाने के बाद गिरफ्तारी के भय से अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने विशेष एनडीपीएस अधिनियम अदालत के समक्ष दायर अपने जवाब में प्रकाश की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। उसने सुनवाई के दौरान प्रकाश की उपस्थिति की मांग करते हुए एक अर्जी भी दायर की।

प्रकाश के वकील अबद पोंडा ने कहा कि वह (प्रकाश) जांच में सहयोग करने और एनसीबी कार्यालय में मौजूद रहने के लिए तैयार हैं।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को आश्वासन दिया कि एनसीबी सुनवाई की अगली तारीख तक उसके खिलाफ कोई ‘‘दंडात्मक कार्रवाई’’ (जैसे गिरफ्तारी) नहीं करेगा।

न्यायाधीश जी बी गुराव ने मामले की अगली सुनवायी की तिथि सात नवंबर तय की।

सितंबर में प्रकाश से पूछताछ कर चुकी एनसीबी ने उसे फिर से ‘‘जांच में शामिल होने’’ के लिए तलब किया है, लेकिन वह नहीं पेश नहीं हुई।

मुंबई पुलिस ने सोमवार को कहा था कि प्रकाश का ‘‘पता नहीं चल रहा है।’’

एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी द्वारा पिछले महीने यहां उसके आवास पर तलाशी के दौरान कथित तौर पर 1.7 ग्राम हशीश जब्त किये जाने के बाद प्रकाश को फिर से तलब किया गया था।

जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद नशीले पदार्थों और बॉलीवुड हस्तियों के बीच कथित साठगांठ की जांच कर रहे एनसीबी ने 28 अक्टूबर को प्रकाश को तलब किया था।

एनसीबी मामले में दीपिका और अभिनेत्रियों सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान पहले ही दर्ज कर चुका है।

भाषा. अमित दिलीप

दिलीप