घरेलू हिंसा मामला: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परिजनों की अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दी गई

घरेलू हिंसा मामला: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परिजनों की अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दी गई

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  • Publish Date - October 17, 2020 / 02:59 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:16 PM IST

मुंबई, 17 अक्टूबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश के परिवार के तीन सदस्यों को घरेलू हिंसा के एक मामले में शनिवार को अग्रिम जमानत याचिका की अनुमति दे दी।

उच्च न्यायालय के दिवंगत पूर्व न्यायाधीश अशोक अग्रवाल के बेटे आशीष की पत्नी ने उत्पीड़न की शिकायत की थी जिसके बाद अग्रवाल की पत्नी अनिता और उनके बेटों नवल और आशीष के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।

आरोपियों के विरुद्ध मुंबई के वर्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद पिछले महीने दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को सत्र न्यायाधीश एम ए बरेलिया द्वारा अनुमति दी गई।

शिकायतकर्ता ने आशीष से 2014 में शादी की थी और उसका दावा है कि ससुराल वालों ने दक्षिण मुंबई में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए उसके पिता से 30 लाख रुपये की मांग की।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उससे कई मौकों पर पैसे की मांग की गई और इसके लिए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

अनिता, नवल और आशीष के अनुसार उन पर गलत आरोप लगाया गया है।

भाषा यश मनीषा उमा

उमा