नाबालिग बेटी का दैहिक शोषण कर रहे थे कलयुगी पिता-चाचा, न्यायालय ने दिया उचित दंड

नाबालिग बेटी का दैहिक शोषण कर रहे थे कलयुगी पिता-चाचा, न्यायालय ने दिया उचित दंड

नाबालिग बेटी का दैहिक शोषण कर रहे थे कलयुगी पिता-चाचा, न्यायालय ने दिया उचित दंड
Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 pm IST
Published Date: October 15, 2020 5:54 am IST

बांदा (उप्र), 15 अक्टूबर (भाषा) । बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में पिता और चाचा को 15-15 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।

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शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि ‘अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने बुधवार को पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव के दो लोगों को 13 साल की बच्ची से लगातार बलात्कार करने के जुर्म में 15-15 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।’
सिंह ने बताया, ‘ यह मामला 14 मार्च 2016 को ‘चाइल्ड लाइन’ के सह संयोजक सूरज सिंह चौहान ने पैलानी थाने में दर्ज करवाया था।’’

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उन्होंने बताया कि ‘इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 10 गवाह पेश किए गए थे।’

 


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