युवती की हत्या के मामले में उसके पिता समेत चार को आजीवन कारावास की सजा

युवती की हत्या के मामले में उसके पिता समेत चार को आजीवन कारावास की सजा

युवती की हत्या के मामले में उसके पिता समेत चार को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:49 pm IST
Published Date: October 18, 2020 7:37 am IST

प्रतापगढ़, 18 अक्‍टूबर (भाषा) प्रतापगढ़ में अपर जिला सत्र न्‍यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने नौ वर्ष पहले हुई एक युवती की हत्या के मामले में उसके पिता सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर अर्थ दंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक जिले के थाना लालगंज कोतवाली को 13 सितंबर 2011 को सूचना मिली कि प्राथमिक विद्यालय सगरा सुंदरपुर के निकट नहर में एक सिर कटा शव पड़ा है। पुलिस को कटा हुआ सिर गोंडे गाँव से बरामद हुआ।

पुलिस ने जांच के दौरान नवाब उर्फ़ नब्बू (मृतका के पिता) को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी बेटी दूसरी जाति के युवक से प्रेम करती थी, जिससे उसकी बदनामी हो रही थी। अभियोजन के अनुसार नवाब ने यह बताया कि उसने अपने रिश्तेदार सुगान, सगीर अहमद व नफीस उर्फ़ शरीफ के साथ युवती की हत्या कर शव फेंक दिया। पुलिस ने इस संबंध में झूठी शान की खातिर हत्या का मामला दर्ज किया। अदालत ने दोषी पाए गए नवाब उर्फ़ नब्बू, सुगान, सगीर अहमद व नफ़ीस उर्फ़ शरीफ को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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भाषा सं. आनन्‍द अविनाश मानसी

मानसी


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