हापुड़ : हत्या के प्रयास के जुर्म में छह दोषियों को 10 साल सश्रम कारावास

हापुड़ : हत्या के प्रयास के जुर्म में छह दोषियों को 10 साल सश्रम कारावास

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  • Publish Date - July 20, 2021 / 01:57 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

हापुड़ (उत्तर प्रदेश), 20 जुलाई (भाषा) अपर जिला एवं सत्र और पॉक्सो अदालत ने घर में घुसकर हत्या का प्रयास करने के दोषी छह लोगों को 10-10 साल सश्रम कारवास और कुल 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रूहेला ने बताया कि 17 जून 2017 की शाम

कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला मेवातियान निवासी इरशाद अपने भाइयों रईस, मंसूर और भतीजा रिहान के साथ घर में रोजा इफ्तियार कर रहाथा। उसी दौरान मोहल्ले के ही रहने वाले जावेद, प्रिंस उर्फ नावेद, औरंगजेब, मेहराज, चमन व शानू लाठी डंडें और अवैध असलाह लेकर उनके घर में घुस आए और सभी पर हमला कर दिया, जिसमें इरशाद के परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का प्रयास सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और अदालत में इस संबंध में आरोपपत्र दायर किया।

अपर जिला एवं सत्र और पॉक्सो अदालत तृतीय के न्यायाधीश कमलेश कुमार ने इस मुकदमे में छह लोगों को हत्या का प्रयास करने का दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल सश्रम कारावास और कुल 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

भाषा सं अर्पणा

अर्पणा