भोपाल की छात्रा से रेप और अपरहरण के आरोप में फरार कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. मामले पर दर्ज FIR को खारिज करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक हेमंत कटारे को गिरफ्तार न करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी.
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जस्टिस राजीव कुमार दुबे की अदालत ने सरकार और हेमंत कटारे की ओर से अपना पक्ष रखा. करीब ढाई घंटे तक हेमंत कटारे के मामले में बहस हुई. हेमंत कटारे के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि बिना सबूत के आधार पर हेमंत कटारे पर केस दर्ज हुआ है. इसलिए FIR खारिज किया जाए. जबकि राज्य सरकार की ओर कहा गया है चूंकि FIR दर्ज कर ली गई है तो हेमंत कटारे की गिरफ्तारी होनी चाहिए.
वेब डेस्क, IBC24
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