प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, शासन ने मानी गलती, जवाब पेश करने मांगा समय
प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, शासन ने मानी गलती, जवाब पेश करने मांगा समय
बिलासपुर। प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से महाधिवक्ता ने आज कोर्ट में अपनी गलती मानी है । जिसमें उन्होंने कहा की सरकार ने मामले में आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया हैं। जिसके बाद उन्होंने मामले में शासन की तरफ से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा हैं।
यह भी पढ़ें — एम्बुलेंस में भरकर ले जा रहे थे लाखों का गांजा, पुलिस ने चार आरोपी को दबोचा
अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी । बता दें कि राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया है। जिसके तहत ST के लिए 32 फीसद SC के लिए 13 फीसद आरक्षण लागू कर दिया गया है। जिसे एस संतोष कुमार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। आज पूरे प्रकरण की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।
यह भी पढ़ें — पशु पालन विभाग का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस की छापेमार कार्रवाई
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/w1g9yURH0IA” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Facebook



