उच्च न्यायालय ने केडीएमसी से 18 गांवों को बाहर करने संबंधी अधिसूचना को रद्द किया
उच्च न्यायालय ने केडीएमसी से 18 गांवों को बाहर करने संबंधी अधिसूचना को रद्द किया
ठाणे (महाराष्ट्र), 17 दिसंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से 18 गांवों को इससे बाहर कर एक अलग निकाय परिषद बनाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के 24 जून 2020 के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए बुधवार को यह फैसला सुनाया।
महाराष्ट्र सरकार ने कल्याण डोंबिवली नगरनिगम (केडीएमसी) की परिसीमा में बदलाव करने का फैसला किया था।
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार केडीएमसी क्षेत्र से 18 गांवों को बाहर कर एक अलग निकाय परिषद बनाया जाना प्रस्तावित था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना ‘‘अवैध और अमान्य’’ है क्योंकि सरकार ने ऐसा फैसला करने से पहले संबंधित नगर निगम से विचार-विमर्श करने के संवैधानिक प्रावधान का पालन नहीं किया।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार नगर निगम क्षेत्र से इन 18 गांवों के बाहर हो जाने से उन्हें अस्पताल, दमकल और अन्य जरूरी सुविधाओं का उचित लाभ नहीं मिल पाएगा।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार का फैसला ‘‘अविवेकपूर्ण है’’। इसके लिए राज्य सरकार ने नगर निगम से विचार विमर्श करने के कुछ निश्चित संवैधानिक प्रावधान का पालन भी नहीं किया।
भाषा सुरभि मनीषा
मनीषा

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