हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरी पत्नी के बच्चे भी अनुकंपा नियुक्ति के हकदार

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरी पत्नी के बच्चे भी अनुकंपा नियुक्ति के हकदार

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरी पत्नी के बच्चे भी अनुकंपा नियुक्ति के हकदार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 pm IST
Published Date: July 2, 2019 5:41 am IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि दूसरी पत्नी की संतान भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। न्यायालय ने कहा है कि दूसरी शादी अवैध है लेकिन बच्चे को अवैध नहीं कहा जा सकता बच्चे वैध होते हैं। न्यायालय ने इस मामले में रेलवे की अपील खारिज कर दी है और दूसरी पत्नी के संतान को 45 दिन में अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश जारी किया है।

एसईसीआर बिलासपुर की याचिका पर चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने फैसला देते हुए कहा है कि मृत रेलवे कर्मचारी की दूसरी पत्नी से हुए बच्चे को भी रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। केंद्र सरकार और रेलवे ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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गौरतलब है कि बिलासपुर के आरटीएस कॉलोनी में रहने वाली ऋचा लामा के पिता स्व. गणेश लामा एसईसीआर में कार्यरत थे। सेवा के दौरान 17 जनवरी 2015 को मौत हो गई। ऋचा ने विभाग के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन इसे 4 अप्रैल 2017 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि वह मृतक की दूसरी पत्नी की बेटी है। इस कारण से वह अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं है।

चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। रेलवे की तरफ से 2 जनवरी 1992 को जारी सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा गया कि दूसरी पत्नी की बेटी होने के आधार पर वह अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं है। अधिकरण का आदेश गलत है, लिहाजा इसे निरस्त किया जाए।

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वहीं, ऋचा की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट एवी श्रीधर ने बताया कि बाम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में दिए गए आदेश में इस सर्कुलर को निरस्त कर दिया था। केंद्र सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार विरुद्ध वीआर त्रिपाठी के मामले में बाम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए एसईसीआर की याचिका खारिज कर दी है।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com