फसल बीमा योजना, किसान कांग्रेस की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस
फसल बीमा योजना, किसान कांग्रेस की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस
रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की ओर से दाखिल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अनियमितता एवं गड़बड़ी की याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार समेत, कृषि सचिव भारत सरकार, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़, सचिव सहकारिता भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़, कृषि सचिव छत्तीसगढ़ सहित छत्तीसगढ़ में कार्य करने वाली सभी फसल बीमा कंपनी इफको टोकियो, रिलायंस, बजाज, छत्तीसगढ़ एग्रोफर्म जैसी सभी कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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याचिकाकर्ता किसान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा है कि, इफको, टोकियो कंपनी ने विगत 3 वर्षों से फसल बीमा की राशि नहीं दी है, वहीं रिलायंस ने 2016-2017 की राशि नहीं दी है। जबकि इस वर्ष 2018 में सुकमा एवं सूरजपुर का पूरा पैसा बकाया है।
उन्होंने कहा कि कायदे से कंपनियों को बीमा राशि हर हाल में 30 सितंबर तक दे देना था, जबकि इनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो चुका है और इन्होंने राशि का भुगतान नहीं किया है। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कुछ कंपनियों ने बेहद कम राशि का भुगतान किया जो नाकाफी है।
वेब डेस्क, IBC24

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